आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए करदाताओं के पास सिर्फ 30 जून तक का समय है। निर्धारित अवधि के भीतर आधार से लिंक न कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसके अलावा करदाता को कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं. हालाँकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
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समय सीमा के बाद ये नुकसान
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। सबसे पहले 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. पैन और आधार लिंक नहीं होने पर करदाता का आयकर रिफंड रोक दिया जाएगा। दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि आपसे अधिक टीसीएस और टीडीएस वसूला जाएगा।
उनके लिए आवश्यक है
आइए अब जानते हैं कि किसे पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है…आयकर अधिनियम की धारा 139AA इस बारे में विस्तार से बताती है। अनुभाग में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई, 2017 को पैन था और वह आधार नंबर पाने के लिए पात्र है, उसे अंतिम तिथि यानी 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करना होगा।
हालाँकि, चार वर्ग के लोगों को इस प्रावधान से छूट दी गई है। पैन को आधार से जोड़ने से छूट प्राप्त व्यक्तियों को…
- असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के निवासी।
- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई।
- जो नागरिक 2020 में 80 वर्ष की आयु के हैं।
- जो भारत के नागरिक नहीं हैं.
आयकर विभाग के अनुसार, उपरोक्त चार श्रेणियों के लोगों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर वे स्वेच्छा से ऐसा करना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा 30 जून तक सभी करदाताओं को लिंक करना होगा. इसके बाद लिंक करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
इस कारण लिंक काम नहीं कर रहा है
समय सीमा नजदीक आने के साथ ही कई लोगों ने पैन को आधार से लिंक करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसकी कई कोशिशें नाकाम हो रही हैं. ऐसे करदाताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने बताया है कि उनके प्रयास क्यों विफल हो रहे हैं और अब आधार को पैन से लिंक करने का क्या उपाय है।